Rajasthan Mahesh Joshi JJM Scam ED Case; High Court | Jaipur News | पूर्व मंत्री महेश जोशी जेल…

पूर्व मंत्री महेश जोशी की राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में 24 अप्रैल को ED ने उनको गिरफ्तार किया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 8 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था। म
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जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जोशी ने हाईकोर्ट में बेल एप्लिकेशन लगाई थी।
महेश जोशी ने कहा था- मूल केस में नाम नहीं महेश जोशी की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील विवेकराज बाजवा ने कहा था- महेश जोशी को इस मामले में फंसाया गया है। एसीबी में दर्ज मूल केस में महेश जोशी का नाम नहीं है। जोशी को एक साल पहले नोटिस दिया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी के पास पैसों के लेन-देन का सबूत नहीं वकील ने कहा था- ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है। इसे लेकर ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेन-देन बता रखा है। यह राशि महेश जोशी के बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है।
ईडी का तर्क- जोशी ने टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत ली जमानत का विरोध करते हुए ईडी की ओर से वकील अक्षय भारद्वाज ने कहा था- प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में महेश जोशी की भूमिका को बताया गया है। जोशी के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेन-देन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है।
याचिकाकर्ता ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत ली है। इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए।
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जल जीवन मिशन (जेजेएम) में हुए घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो( एसीबी) ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें जेजेएम के वित्तीय सलाहकार, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम शामिल है। (पढ़ें पूरी खबर)