The accused of rape and sodomy arrested/Bharatpur/Sewar Police Station/Deeg/Pahadi Police…

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार।
भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चे बच्चियों के साथ दुष्कर्म और कुकर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दुष्कर्म करने का आदी है। नाबालिग से कुकर्म और हत्या के मामले में आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। साल 2024 में ही आरोपी की
.
नाबालिग से किया था दुष्कर्म
ग्रामीण सीओ आकांशा चौधरी ने बताया कि 25 जून 2025 को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने की FIR दर्ज हुई थी। जिसमें बताया गया था कि आरोपी मोहम्मद अरसद उर्फ़ लायक निवासी झब्बारी पुलिस थाना जलालगढ़ जिला पूर्णिया बिहार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया है।
आजीवन कारावास की सजा काट चुका है आरोपी
आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साल 2007 में आरोपी के खिलाफ डीग जिले के पहाड़ी थाने में एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न, हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास सजा सुनाई थी। आरोपी साल 2024 में जेल से रिहा हो गया था। सजा के दौरान आरोपी अर्ध खुलाबन्दी में था। वह मजदूरी करने जाता था। इस दौरान उसकी जान पहचान एक दंपत्ति से हुई। दोनों पति-पत्नी भी मजदूरी करने जाया करते थे। साल 2023 में नाबालिग के पिता की बीमारी के कारण मौत हो गई। साल 2024 में आरोपी जेल से बाहर आ गया।
जिस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा उठाया उसके साथ किया रेप
आरोपी मोसम्मद अरसद ने सेवर में किराए पर कमरा ले लिया और वह नाबालिग के घर आने जाने लगा। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग की मां से कहा कि वह उसकी नाबालिग बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाएगा। जिसके बाद वह नाबालिग का सारा पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। वह नाबालिग को किसी न किसी बहाने अपने कमरे पर ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। आरोपी नाबालिग से 2024 से दुष्कर्म कर रहा था। 25 जून 2025 को नाबालिग आरोपी से परेशान होकर सेवर थाने पहुंची। जहां उसने सारी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच की और, आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
युवक से कुकर्म कर उसकी हत्या कर चुका है आरोपी
सीओ आकांशा चौधरी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अरसद साल 2005 में बिहार से डीग जिले के पहाड़ी इलाके में आया था। जहां वह एक मदरसे में पढ़ा रहा था। वहां पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर एक 14 साल के नाबालिग युवक से कुकर्म किया। उसके बाद युवक की हत्या कर दी। नाबालिग युवक मदरसे में ही पढ़ता था। साल 2007 में आरोपी मोहम्मद अरसद और उसके साथी के खिलाफ FIR दर्ज हुई। साल 2010 में कोर्ट ने मोहम्मद अरसद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।