Indian Railways Rules 2025; Luggage Limit | Coach Wise Penalty | ट्रेन सफर में ज्यादा सामान भरा…

नई दिल्ली8 मिनट पहले
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ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने बैग या कार्टून के वजन साथ उसके साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है, लेकिन बड़े आकार का है और ज्यादा जगह घेरने वाला है, तो यात्रा टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी।
अगर आपने उसकी प्री-बुकिंग नहीं कराई है तो तय लगेज चार्ज से 6 गुना तक एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन भी लग सकता है। भारतीय रेलवे ने देश के सभी जोन जोन में एंट्री और एग्जिट गेट पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगेंगी।
भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि कई यात्री ज्यादा सामान लेकर चलते हैं। इससे साथ यात्रा कर रहे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल ये नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे- कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज जंक्शन और टुंडला पर शुरू हो रहा गया है। रेलवे धीरे-धीरे इसे पूरे देश के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी में है।
कम से कम 30 मिनट पहले करना होगा बुकिंग
- जिस यात्री ने पहले से केवल अपनी सीट बुक की है, लेकिन बाद में ज्यादा सामान के साथ यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें बुकिंग स्टेशन के सामान कार्यालय में ट्रेन के खुलने के समय से कम से कम 30 मिनट पहले जमा कर बुकिंग कराना होगा।
- यात्री अपने ट्रैवल टिकट के साथ पहले भी अपना सामान बुक कर सकते हैं। भारी सामान पर एक्स्ट्रा चार्ज तभी लगेगा, जब पैकेज का वजन 100 किलो से ज्यादा हो या उसका बाहरी माप 1 मीटर/1 मीटर/0.7 मीटर से ज्यादा अधिक हो।
- अगर पैकेज के लंबाई-चौडाई-ऊंचाई में से कोई भी डायमेंशन तय सीमा से ज्यादा है, तो उसे भारी सामान माना जाएगा, भले ही उसका वास्तविक वजन 100 किलो से कम हो। लेकिन यह वॉल्यूम के आधार पर।
- हालांकि, अगर कोई एक डायमेंशन निर्धारित सीमा से 10% तक ज्यादा है, लेकिन वजन 100 किलो के अंदर है।तो उसे भारी सामान नहीं माना जाएगा। भारी सामान पर अतिरिक्त शुल्क सामान्य दर से दोगुना लिया जाएगा।