हथियार और मिलिट्री एयरक्राफ्ट हुए जीएसटी मुक्त, टैक्स कटौती से भारतीय सेना को बड़ा फायदा

सेना को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं. बड़ी संख्या में हथियारों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सैन्य उपकरणों पर लगे गु्ड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को पूरी तरह खत्म कर दिया है. साथ ही ड्रोन पर लगी जीएसटी को भी 28 प्रतिशत से घटाकर महज 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
जिन हथियारों पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी था, अब उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. इनमें शामिल हैं- मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट- सी-130 (अमेरिका से लिए गए विमान) और सी-295 मीडियम वेट विमान (जिन्हें बड़ोदरा में एयरबस और टाटा कंपनी मिलकर बना रही है).
शिप से लॉन्च होने वाली मिसाइल पर अब जीएसटी खत्म
रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट (आरपीए), जिनका इस्तेमाल मिलिट्री द्वारा किया जाता है, इससे भी अब जीसएटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है. इसके अलावा शिप से लॉन्च होने वाली मिसाइल, फ्लाइट मोशन सिम्युलेटर, अंडरवाटर वेसल, फाइटर जेट की इजेक्शन सीट (इमरजेंसी के वक्त पायलट इस सीट के जरिए सुरक्षित लड़ाकू विमान से बाहर निकल आता है) से भी जीएसटी हटाई गई है.
मोदी सरकार ने सैन्य उपकरणों पर खत्म की जीएसटी
मोदी सरकार ने सैन्य उपकरण जैसे 100 एमएम कैलिबर के रॉकेट, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में बचाव करने वाला जहाज), तोप और राइफल के स्पेयर पार्ट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट से भी जीएसटी चार्ज हटा दिए हैं.
इन सैन्य उपकरणों पर लगी 5 प्रतिशत जीएसटी
इसके अलावा सॉफ्टवेयर से चलने वाले रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस, जिन पर पहले 18-28 प्रतिशत तक जीएसटी लगता था, उन पर महज 5 प्रतिशत जीएसटी चार्ज कर दिया गया है. साथ ही बता दें कि वॉकी-टॉकी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स पर 12 प्रतिशत से अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दी गई है.
ये भी पढ़ें