Life imprisonment to the accused of brutal murder of priest | पुजारी की नृशंस हत्या के आरोपी को…

अजमेर में संभावनाथ जैन मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में गुरुवार को जिला एंव सेशन न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पुजारी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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लोक अभियोजक जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि आरोपी गुड़ा गांव गेगल निवासी कालू रावत (40) पुत्र स्वर्गीय भीम सिंह रावत को घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया था।
जिसके पास से खून से लथपथ पत्थर और मफलर बरामद हुआ था। जिसकी पुजारी के खून से एफएसएल जांच करवाई। जिसमें वह मैच हो गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह और 71 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पुजारी के परिवार को मुआवजा राशि देने के भी आदेश दिए हैं।
यह था मामला
4 मार्च 2024 को लाखन कोटड़ी स्थित संभावनाथ भगवान जैन मंदिर के पुजारी जिला सिरोही निवासी शंकर लाल पर मंदिर में घुसकर हमला किया गया था। हमले में पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तभी वहीं से गुजर रहे मंदिर के सदस्य रिखब चंद सचेती को पुजारी सीढ़ियों पर लहूलुहान हालत में मिले थे।
पुजारी ने मंदिर सदस्य को बताया कि एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और पानी पिलाने के लिए कहा था। जब पानी लेने जा रहे थे तब उन पर हमला कर दिया। घायल पुजारी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 11 मार्च को इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई थी।
मामले में दरगाह थाना पुलिस ने सदस्य की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 6 मार्च को आरोपी कालू रावत को गिरफ्तार किया था। जिसने पूछताछ में बताया था कि वह नशे का आदी था। नशा करने के बाद वह मंदिर में प्रवेश करता या सीढ़ियों पर बैठ जाता था। लेकिन पुजारी के द्वारा टोका जाता था। जिससे परेशान होकर उसने पुजारी की हत्या की थी।