अगर एक हजार रुपये की चप्पल खरीदी तो कितने परसेंट लगेगी GST? सरकार ने बताया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं. अब जीएसटी में सिर्फ दो स्लैब रह गए हैं, जबकि 12 फीसदी और 28 फीसदी के स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है कि अगर आपने एक हजार रुपये की चप्पल खरीदी तो पहले कितना जीएसटी देते थे और नए स्लैब लागू होने के बाद कितनी जीएसटी लगेगी.
फुटवेयर पर अब कितनी प्रतिशत लगेगी जीएसटी?
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (3 सितंबर, 2025) को वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव और कई अन्य अधिकारियों के साथ प्रेस ब्रीफिंग की है. इस दौरान रेवेन्यू विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने फुटवेयर्स पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘अभी तक 1000 रुपये तक के फुटवेयर खरीदने पर ग्राहकों पर 12 परसेंट का टैक्स लगता था और 1000 रुपये से ज्यादा की कीमत वाले फुटवेयर्स की खरीदारी पर 18 परसेंट जीएसटी चार्ज किया जाता था.’
उन्होंने कहा, ‘क्योंकि अब 12 परसेंट का टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है. तो नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब से 2500 रुपये तक के फुटवेयर्स पर 5 परसेंट जीएसटी लगाया जाएगा और 2500 रुपये से ज्यादा कीमत वाले फुटवेयर्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा.’
#WATCH | Delhi: Arvind Shrivastava, Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, says, “As far as footwear is concerned, there were two rates in the past. Those costing less than Rs 1000 were charged 12% and those costing more than Rs 1000 were charged 18%. Now,… pic.twitter.com/zKvWgUQeFo
— ANI (@ANI) September 3, 2025
छोटी से बड़ी कारों तक कितना देना होगा जीएसटी?
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने छोटी से बड़ी कारों पर लगने वाले जीएसटी के बारे में जानकारी साझा की. उन्होंने कहा, ‘छोटी कारों पर 18 परसेंट जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा, अन्य सभी कारों पर 40 परसेंट जीएसटी चार्ज किया जाएगा.’
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि छोटी कारों को जो पैमाना केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तय किया है, उसी के आधार पर जो छोटी कारें होंगी, उस पर 18 परसेंट जीएसटी लगेगा. परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, पेट्रोल पर 1200 सीसी और डीजल 1500 सीसी की कारों को छोटी कारों में गिना जाता है. हमने उसके लिए किसी तरह का कोई नया पैमाना तय नहीं किया है.’
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