2020 Delhi riots: Delhi High Court verdict on bail Sharjeel Imam, Umar Khalid | 2020 दिल्ली…

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नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दंगों की साजिश से जुड़े केस में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 9 की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। ये सभी आरोपी 2020 से जेल में हैं। इन्होंने ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की बेंच कहा कि शरजील-उमर पर लगे आरोपों के मद्देनजर पहली नजर में साजिश में उनकी भूमिका गंभीर है।
बेंच ने कहा- 2019 से एक्टिव हो गए थे दोनों
फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा, “शरजील इमाम और उमर खालिद दिसंबर 2019 की शुरुआत में सिटीजनशिपप अमेंडमेंट एक्ट के पारित होने के बाद सबसे पहले कार्रवाई करने वाले व्यक्ति थे। इन लोगों न व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में पर्चे बांटकर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम का आह्वान किया, जिसमें जरूरी चीजों की आपूर्ति रोकना भी शामिल था।”