Rajasthan Coaching Institute New Rules | राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माने को 4 गुना…

कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे बिल में जुर्माने को ढाई से चार गुना तक कम कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट की संख्या वालों पर इसके प्रावधान लागू होंगे।
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प्रवर समिति ने पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट सौंपी है। प्रवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में प्रावधान जोड़ दिए हैं। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मानसून सत्र में 3 सितंबर को पारित करवाने की तैयारी है।
कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना अब 2 लाख से घटाकर 50 हजार किया गया है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख की जगह 2 लाख का जुर्माना किया है। पहले के बिल में पहली बार में नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख जुर्माना था।
विधानसभा के बजट सत्र में इस बिल को पारित करवाने से पहले बहस के दौरान बीजेपी विधायकों ने ही इसके प्रावधानों का विरोध किया था। पारित होने से ठीक पहले 24 मार्च को इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था।
100 से कम स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा नए बिल में 100 या उससे ज्यादा स्टूडेंट वाले हर कोचिंग को ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 100 से कम स्टूडेंट की संख्या वाले कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन से लेकर इस बिल के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। जुर्माना घटाने और स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने के अलावा पुराने बिल के प्रावधानों को बरकरार रखा है।
बीच में कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटानी होगी कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने और कोचिंग पर नियंत्रण के लिए नए सिरे से बिल लाया गया है। बिल के प्रावधानों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। एक साथ पूरी फीस की जगह स्टूडेंट 4 किस्तों में फीस जमा करवा सकेंगे।
कोई स्टूडेंट बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे कोचिंग सेंटर को 10 दिन में फीस लौटानी होगी। इसके अलावा यदि स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो बची हुई हॉस्टल की फीस भी स्टूडेंट को लौटानी होगी।
बच्चों पर दबाव बनाया, नियमों का उल्लंघन किया तो 50 हजार से 2 लाख जुर्माना अगर कोचिंग सेंटर बच्चों पर दबाव बनाते हैं या मनमानी फीस वसूल करते हैं। बिल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है। इसमें 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना और प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान को शामिल किया है।
कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में उस पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख और उसके बाद उल्लंघन करने पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद भी कोई सेंटर जुर्माने की रकम नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा।
कोचिंग पर निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा कोचिंग सेंटर पर निगरानी और कंट्रोल के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव अध्यक्ष होंगे। इसके मेंबर्स में स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन के सचिव, आईजी, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी डायरेक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट, वित्त विभाग से नॉमिनेट एक सचिव, कोचिंग सेंटर से 2 प्रतिनिधि, अभिभावक समिति से 2 मेंबर होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।
स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर बनेंगे कॉल सेंटर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की शिकायतों के समाधान के लिए हर जिला लेवल पर 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर खोले जाएंगे। कोचिंग सेंटर की शिकायतें सुनने और उनके निवारण के लिए जिला स्तर पर समिति भी बनेगी। कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति बनेगी।
कमेटी में एसपी, संबंधित शहरी निकाय के आयुक्त, सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कलेक्टर के नॉमिनेटेड मेंबर और एडीएम प्रशासन इसके मेंबर होंगे। जिला समिति को भी सिविल कोर्ट के वही पावर होंगे, जो प्राधिकरण को है।
सरकारी स्कूल कॉलेज के शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे कोचिंग सेंटरों को जिला समिति के पास अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिला समिति कोचिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। नियमों का उल्लंघन हुआ तो रिन्यू करने से इनकार भी कर सकेगी। जिला समिति कोचिंग सेंटर का नियमित रूप से निरीक्षण करेगी।
इस बिल के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर अपने यहां सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज के टीचर को नहीं रख सकेगा। जिला स्तरीय समिति की यह भी ड्यूटी होगी कि वह कोचिंग सेंटर में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी सरकारी टीचर इसमें नहीं पढ़ा रहा हो।
ब्रांच को भी अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा अगर किसी कोचिंग सेंटर की कई ब्रांच है तो हर ब्रांच को भी अलग-अलग कोचिंग सेंटर के रूप में माना जाएगा और हर ब्रांच को अलग से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए होगा और हर 3 साल बाद उसे रिन्यू करवाना होगा।
भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकेंगे, कोचिंग सेंटर में पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में प्रति छात्र बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी कोड और बिल्डिंग सिक्योरिटी कोड की पालना करनी होगी। सेंटर में प्राइमरी फर्स्ट एड किट और रेफरल सेवाओं को रखना जरूरी है। कोचिंग सेंटर का पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड होना भी जरूरी है।
कोचिंग सेंटर के लिए एक आचार संहिता होगी राज्य की कोचिंग सेंटर के लिए एक आचार संहिता होगी। इस आचार संहिता का सभी कोचिंग सेंटर को पालन करना होगा। कोचिंग सेंटर स्टूडेंट से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। फीस की पूरी रसीद देनी होगी।
नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा कोचिंग सेंटर्स को अपने स्टूडेंट को नोट्स और स्टडी मटेरियल फ्री में देना होगा। इसके लिए अलग से फीस नहीं वसूली जा सकेगी। भ्रामक और लुभावने विज्ञापन नहीं दे सकेंगे।
स्टूडेंट को काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता देनी होगी कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता देनी होगी। जिला स्तरीय समिति इसके लिए निरीक्षण भी करेगी। छात्रों में मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए उनको काउंसलिंग दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता भी दी जाएगी।
हर कोचिंग सेंटर को अपने यहां नियमित तौर पर करियर काउंसलिंग करनी होगी। नियमित रूप से योग सहित मेडिटेशन और वर्कशॉप करके छात्रों को तनाव मुक्त रखने के उपाय करने होंगे।