टैक्सपेयर्स ध्यान दें! ITR के बाद अगर रुका आपका रिफंड तो ई-वैरिफिकेशन के बाद ही आएगा पैसा,…

Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स जब आयकर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद उन्हें बेसब्री से रिफंड का इंतजार रहता है. उनके मन में यह सवाल बना रहता है कि आखिर रिफंड की रकम कब तक मिल जाएगी. दरअसल, जिस तारीख को टैक्सपेयर्स की तरफ से ई-वैरिफिकेशन किया जाता है, उसी के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है. आम तौर पर देखा गया है कि ई-वैरिफिकेशन होने के बाद रिफंड आने में करीब दो हफ्ते से लेकर दो महीने तक का समय लग सकता है.
रिफंड में क्यों होती है देरी?
अगर रिफंड में किसी तरह की गलतियां टैक्सपेयर्स की तरफ से हुई हों तो उन्हें रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है. आयकर विभाग के दिशा-निर्देश के मुताबिक, आईटीआर फाइल होते ही रिफंड प्रक्रिया शुरू हो जाती है. ई-वैरिफिकेशन की स्थिति में रिफंड जल्दी मिल जाता है. हालांकि, कुछ मामलों में रिफंड फंस जाता है. ज्यादातर केस वे होते हैं जहां आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वैरिफिकेशन न किया गया हो या फिर बैंक डिटेल्स गलत डाली गई हों.
इसलिए जरूरी है कि आईटीआर सही तरीके से भरा जाए और 30 दिनों के भीतर ई-वैरिफिकेशन कर लिया जाए. ऐसा न करने पर रिटर्न अमान्य हो सकता है. ई-वैरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की प्रक्रिया शुरू करता है.
रिफंड न आने पर क्या करें?
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आईटीआर-1 फाइल करने वालों को आम तौर पर 10 से 15 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है.
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आईटीआर-2 फाइल करने वालों को 20 से 45 दिन तक का समय लग सकता है.
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आईटीआर-3 फाइल करने वालों को रिफंड आने में करीब दो महीने लग सकते हैं.
अगर रिफंड में देरी हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-4455 पर कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा मेल आईडी ask@incometax.gov.in पर ईमेल करके भी अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है.