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Tehsildar’s transfer order cancelled | पाली के देसूरी तहसील के तहसीलदार का तबादला आदेश रद्द:…

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने पाली जिले की देसूरी तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हरेंद्र सिंह चौहान के तबादले से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए राजस्व मंडल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनका तबादला किया गया था और उन्हें कार्य

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हरेंद्र सिंह चौहान के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि उनके मुवक्किल देसूरी तहसील में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार ने 6 अगस्त को एक आदेश जारी कर हरेंद्र सिंह चौहान का तबादला देसूरी से सवाईमाधोपुर की निर्वाचन शाखा में कर दिया था और उनके स्थान पर एक अन्य कर्मचारी को नियुक्त कर दिया था।

अपील में कहा गया था कि विभाग ने बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के हरेंद्र सिंह चौहान का तबादला कर दिया, जबकि उन्होंने पिछले साल फरवरी में ही वर्तमान पदभार ग्रहण किया था। इसलिए, उनके तबादला आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। अधिकरण की बेंच ने तबादला आदेश को नियमों के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया और उन्हें राहत प्रदान की।

वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की सामान्य नीति यह है कि किसी कर्मचारी का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, हरेंद्र सिंह चौहान का तबादला दो साल से पहले ही कर दिया गया था और उनकी सेवानिवृत्ति में भी केवल 9 महीने बचे हैं।

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