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जरूरी खबर! 1 सितंबर से बदलने जा रहे हैं ये नियम, जानें आपकी जेब और प्लानिंग पर पड़ेगा कितना…

1 September Rules Change: सितंबर का महीना कल से शुरू हो रहा है. महीने की पहली तारीख से कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा. हर महीने की तरह सितंबर के महीने में भी बैंक, सरकार और वित्तीय संस्थान कई अहम बदलाव लागू करने वाले हैं. आइए इन्हीं पर एक नजर डालते हैं- 

आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया. इससे टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पूरे 46 दिन एक्स्ट्रा मिल गए. यह राहत उन टैक्सपेयर्स को गई, जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता है. जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी होता है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2025 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा. 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS डेडलाइन 

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने के लिए 30 सितंबर तक का ही समय है. NPS से UPS में स्विच करने की पहले डेडलाइन 30 जून थी, लेकिन कर्मचारियों के सुस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए इसे 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया. UPS, NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन सिस्टम है. 

पोस्ट ऑफिस से जुड़ा बदलाव

डाक विभाग (DoP) ने 1 सितंबर, 2025 से  रजिस्टर्ड पोस्ट को अब स्पीड पोस्ट में मिलाने का फैसला लिया है इसलिए 1 सितंबर से अगर आप देश के भीतर भारतीय डाक के जरिए कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं, तो उसकी डिलीवरी स्पीड पोस्ट के ही जरिए होगी. यानी कि अब अगले महीने से रजिस्टर्ड पोस्ट की अलग से सर्विस नहीं रहेगी, सभी स्पीड पोस्ट की कैटेगरी में आएंगे. 

क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में 1 सितंबर से बदलाव करने का फैसला लिया है. बैंक ने अपने कुछ कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है. इस बदलाव के साथ अब ऐसे कार्ड होल्डर्स को डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट और  मर्चेंट्स प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करने पर रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं दिया जाएगा.

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