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The accused of raping a minor will be jailed till his last breath | नाबालिग से रेप के आरोपी को…

17 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सीकर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया है। जज नीरज कुमार भारद्वाज ने मामले में आरोपी शाहरुख खान (25) को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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इस फैसले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि 21 नवंबर 2023 को 17 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी 17 साल की बेटी 20 नवंबर 2023 की सुबह 9:20 पर घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस ने मामले में 17 साल की नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया।

मामले में पुलिस ने आरोपी शाहरुख खान (25) पुत्र साबत खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। आरोपी अपने साथ नाबालिग लड़की को किडनैप करके गुजरात ले गया। जहां उसने एक किराए के मकान में नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

इसके बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह पेश किए गए। अब कोर्ट ने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल और 1.10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा भी की है।

कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है कि ऐसी बालिकाएं जो खुद का भला बुरा सोचने में असमर्थ है। उनके साथ अपराध करने वाले आरोपियों को दंडित करना जरूरी है। अन्यथा बालिकाएं जो समाज की धरोहर है, सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।

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