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One got life imprisonment in Hanumangarh town murder case | हनुमानगढ़ टाउन में हुए मर्डर में एक…

हनुमानगढ़ टाउन में हुए मर्डर के मामले में कोर्ट ने एक नाबालिग आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश, बालक अधिकार संरक्षण आयोग (सेशन न्यायाधीश) की अदालत ने गुरुवार को हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए। टाउन थाना पुलिस ने 2018 में इस मामले का चालान कोर्ट में पेश किया था। घटना 13 मार्च 2018 की है। ऑटो चालक कुलवंत सिंह अपने घर पहुंचे ही थे कि चार बाइकों पर आए आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से एक नाबालिग भी था।

बचाने आए संतोख सिंह को भी गंभीर चोटें आईं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 27 मार्च को संतोख सिंह की मौत हो गई। कुलवंत सिंह की रिपोर्ट पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज किया और 341, 323, 302 व 143 आईपीसी में चालान पेश किया।

लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने बताया की मामले में अन्य पांच आरोपियों का ट्रायल अभी दूसरे कोर्ट में चल रहा है। आरोपी नाबालिग होने के चलते इस मामले में नाबालिग की सुनवाई बालक अधिकार सरंक्षण आयोग (सेशन न्यायाधीश) की अदालत में चल रही थी। वर्तमान में आरोपी की उम्र 25 साल है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 16 हजार 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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