3 years imprisonment to the accused who kidnapped a minor | नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को…

अजमेर की जिला एवं सेशन न्यायालय की ओर से नाबालिग का अपहरण करने के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पीड़िता को घर के बाहर से अपहरण कर शादी करने के लिए मध्य प्रदेश ले जा रहा था। इसी दौरान पुलिस न
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लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि जून 2024 में क्रिश्चियन गंज थाने में नाबालिग बालिका के पिता ने मामला दर्ज करवाया था। नाबालिग का मध्य प्रदेश के रहने वाले अफजल शाह ने घर के बाहर से बहला फुसलाकर अपहरण किया था। दूसरे दिन जब परिवार उसे तलाश कर रहा था तो नाबालिग के भाई ने उसे स्टेशन पर देख लिया था।
पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए थे। जहां पुलिस ने बालिका को आरोपी से दस्तयाब किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश खंडवा निवासी अफजल शाह(35) को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वह बच्ची को अपहरण कर मध्य प्रदेश लेकर जाकर शादी करना चाहता था।
वशर्माकील ने बताया कि आरोपी स रेल की टिकट और वारदात में उपयोग में लेकर साइकिल बरामद की गई है। मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय में ट्रायल चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 12 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए। जिस परन्यायाधीश ने मध्य प्रदेश खंडवा निवासी अफजल शाह को 3 साल के सजा सुनाई है। आरोपी पर 10हजार का जुर्माना भी लगाया है।
शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने इसमें कहा कि आरोपी इस अपराध की गंभीरता को समझता था इसके बाद भी आरोपी द्वारा इस प्रकार का अपराध करना उसकी आपराधिक मनोवृत्ति को जाहिर करता है। इसलिए आरोपी के खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।