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High court warned SHO to send him to jail | हाईकोर्ट ने एसएचओ को दी जेल भेजने की चेतावनी:…

हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने वाले अलवर जिले के राजगढ़ थानाधिकारी को जेल भेजने की चेतावनी दी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने कोर्ट मे पेश हुए एसएचओ को अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर कोर्ट से ही जेल भेजने के लिए कहा। बाद में एसएचओ

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आरोपी को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे

पीडि़ता के अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने बताया कि आज राजगढ़ एसएचओ कोर्ट में पेश हुए थे। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि उन्होंने 12 अगस्त के आदेश की पालना में आरोपी के फोन की कॉल डिटेल पेश क्यों नहीं की। एसएचओ ने कहा कि वह रिकोर्ड साथ नहीं लाए। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कहीं आप आरोपी को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसे जेल भेजने की चेतावनी दी। माफी मांगने पर कोर्ट ने मंगलवार को रिकोर्ड पेश करने के निर्देश दिए।

आरोपी ने लगाई थी जमानत याचिका उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं बाद में उसकी शादी तय होने के उसके मंगेतर को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। जिस पर मंगेतर ने शादी से कुछ दिन पहले रिश्ता तोड़ दिया। आनन फानन में दूसरे लड़के से पीड़िता का विवाह कराया गया। उन्होंने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि एसएचओ मामले में जांच अधिकारी हैं। उसने आरोपी को बचाने के उद्देश्य से अदालत में रिकोर्ड पेश नहीं किया।

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