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SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को माना फ्रॉड, RCom से जुड़ा है मामला

Anil Ambani: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने भी कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के लोन अकाउंट को फ्रॉड करार दिया है और 2016 में कथित तौर पर फंड के डायवर्जन का हवाला देते हुए कंपनी के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का भी नाम लिया है. रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी गई है. इससे पहले इस साल जून में भारतीय स्टेट बैंक ने भी इसी तरह का कदम उठाया था. SBI ने RCom पर लोन लेने की शर्तों का उल्लंघन कर पैसों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था. 

BOI से मिले लोन का कंपनी ने क्या किया? 

शेयर बाजार को दी गई जानकारी में RCom ने कहा है, कंपनी को 22 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया से एक पत्र मिला, जिसमें  कंपनी के प्रमोटर और पूर्व डायरेक्टर अनिल धीरजलाल अंबानी और कंपनी की एक और पूर्व डायरेक्टर मंजरी अशोक कक्कड़ के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की जानकारी दी गई थी.

बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में कंपनी को चलाने और पहले लिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए RCom के लिए 700 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी थी. हालांकि, बैंक ने आरकॉम द्वारा जारी अपने पत्र में कहा कि लोन के रूप में मिले इन पैसों में से आधे का निवेश फिक्स्ड डिपॉजिट में किया गया था, जो लोन मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन है. 

CBI की जांच के घेरे में आए अनिल अंबानी 

एसबीआई की शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को आरकॉम और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा की गई कथित हेराफेरी के चलते 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है और इसी के आधार पर सीबीआई ने आरकॉम और अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई देते हुए अनिल अंबानी की तरफ से उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि ”उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वह पूरी तरह से अपना बचाव करेंगे.” एसबीआई की शिकायत पर प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला दस साल से भी ज्यादा पुराना है. उस समय अनिल अंबानी कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और कंपनी के मैनेजमेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी.  

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