25 thousand rupees fine imposed on Joint GM of Airport Authority | एयरपोर्ट अथॉरिटी के जॉइंट…

हाईकोर्ट ने केट के आदेश की पालना नहीं करने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट जनरल मैनेजर-एचआर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह जुर्माना जॉइंट जनरल मैनेजर-एचआर एस सूर्यनारायण व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए लग
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अदालत ने कहा- आजकल अदालती आदेश की पालना नहीं करने का चलन बन चुका हैं। इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो आमजन का न्यायालय और लोकतांत्रित व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। अदालत ने जुर्माना राशि याचिकाकर्ता के वेतन से काटने के निर्देश दिए हैं।
केट के आदेश की नहीं की थी पालना दरअसल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जॉइंट जनरल मैनेजर पर केट ने फाइनेंस मैनेजर राहुल विजय के ट्रांसफर मामले में स्पीकिंग आदेश पारित नहीं करने पर 5 हजार का जुर्माना लगाया था। आदेश की पालना करने की जगह जॉइंट जीएम ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर मामले को लिटिगेशन के दूसरे राउंड में खींचा। सुनवाई के दौरान जॉइंट जनरल मैनेजर ने अदालत में उपस्थित होकर माफी भी मांगी। लेकिन अदालत ने आदेश की पालना नहीं करने को गंभीर मानते हुए जुर्माना लगाया।