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The High Court issued a circular regarding the transfer recommendation | तबादला सिफारिश को लेकर…

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक अधिकारियों (जजेज) का अपने ट्रांसफर और प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट न्यायाधीशों से बिना अपॉइंटमेंट मिलने को गंभीर माना हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया है।

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इसमें कहा गया है कि बिना अपॉइंटमेंट के न्यायाधीशों से मिलने पर उन्हें असुविधा होती है। उनका काम बाधित होता है। सर्कुलर में कहा गया है कि न्यायाधीशों से मिलने से पहले उनके निजी सचिव के माध्यम से लिखित अनुमति ली जाए। ऐसा नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

हाईकोर्ट प्रशासन ने सर्कुलर में पहले के परिपत्रों का हवाला भी दिया। हाईकोर्ट प्रशासन ने साफ किया कि ट्रांसफर-प्रमोशन के लिए पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही आग्रह किया जाए। साथ ही कहा कि यह सर्कुलर न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया गया हैं।

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