बाइक टैक्सी Rapido को 50 रुपये का झूठा दावा पड़ा भारी, अब देने होंगे 10 लाख का जुर्माना, जानें…

CCPA Slaps Penalty On Rapido: बाइक टैक्सी सेवा रैपिडो के भ्रामक विज्ञापन ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है. दरअसल, कंपनी ग्राहकों को यह मैसेज दिखा रही थी – “पांच मिनट में ऑटो नहीं मिला तो 50 रुपये”. लेकिन इस दावे को सेंट्रल कंज़्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने झूठा और गुमराह करने वाला मानते हुए रैपिडो पर 10 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है.
उपभोक्ता मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सीसीपीए ने रैपिडो को आदेश दिया है कि वह उन सभी ग्राहकों को 50 रुपये की राशि लौटाए, जिन्हें ऑफर के बावजूद यह रकम नहीं मिली थी.
50 रुपये नहीं, सिर्फ रैपिडो कॉइन
जांच में सामने आया कि रैपिडो का यह दावा वास्तव में नकद 50 रुपये नहीं था, बल्कि “50 रुपये तक के रैपिडो कॉइन” थे. इनका इस्तेमाल केवल बाइक राइड में किया जा सकता था और इनकी वैधता सिर्फ 7 दिन थी. इस तरह उपभोक्ताओं को मजबूर किया गया कि वे कम समय में दोबारा रैपिडो की सेवा का उपयोग करें.
बढ़ती शिकायतों से खुली पोल
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतें बढ़कर 1,224 हो गईं. जबकि इससे पहले के 14 महीनों में यह संख्या सिर्फ 575 थी. सीसीपीए की जांच में पाया गया कि विज्ञापनों में दिए गए डिस्क्लेमर इतने छोटे अक्षरों में थे कि ग्राहकों को पढ़ना मुश्किल था. जाहिर है, कंपनी ने जानबूझकर नियम और शर्तें छिपाने की कोशिश की.
तुरंत विज्ञापन बंद करने का आदेश
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “इस तरह के प्रतिबंधों ने ऑफर की अहमियत को कम कर दिया और उपभोक्ताओं को गुमराह किया.” इसी आधार पर सीसीपीए ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है. इसमें आम उपभोक्ताओं के लिए सबक ये है कि वे किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी शर्तें और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें. साथ ही, “कैश” और “वाउचर” में फर्क समझें – कई बार कंपनियां नकद रकम नहीं बल्कि कूपन, पॉइंट्स या कॉइन देती हैं, जिनकी वैधता सीमित होती है..