मिडिल क्लास के साथ किसानों को भी राहत, GST 2.0 पर वित्त मंत्री ने कहा- इससे छोटे कारोबारियों को…

GST 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों (MSMEs) को राहत मिलेगी. इस सुधार के तहत 2 परसेंट और 28 परसेंट के टैक्स स्लैब को खत्म कर सिर्फ 5 परसेंट और 18 परसेंट के स्लैब को रखने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी 2.0 के साथ टैक्स सिस्टम आसान, ट्रांसपेरेंट और ग्रोथ ओरिएंटिड होगा.वित्त मंत्रालय के अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के मुताबिक, सीतारमण ने कहा, इससे जरूरी सामान सस्ते होंगे, जिससे उनका उपभोग बढ़ेगा. बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के ग्रुप (GoM) की बैठक हुई.
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman today addressed the Group of Ministers (GoMs) constituted by the GST Council on Compensation Cess, Health & Life Insurance, and Rate Rationalisation at Vigyan Bhawan, New Delhi. Union Minister of State for… pic.twitter.com/hMRFOCwXBF
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 20, 2025
GST 2.0 से आत्मनिर्भर बनेगा भारत
मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने बताया कि नए सिस्टम से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है. इस दौरान उन्होंने GoMs के सामने नेक्स्ट जेनरेशन के जीएसटी रिफॉर्म के लिए केंद्र सरकार की योजना भी प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि आने वाले हफ्तों में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस पर सहमति बनाएगी.
अगली बैठक में इन पर होगी चर्चाएं
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के दौरान वित्त मंत्री का संबोधन लगभग 20 मिनट का रहा. इस दौरान उन्होंने समझाया कि जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं? उन्होंने राज्यों से भी इस बदलाव का समर्थन करने की बात कही. GoM की अगली बैठक 21 अगस्त को होगी, जिसमें टैक्स स्लैब को आसान बनाने के साथ इंश्योरेंस टैक्स और मुआवजा उपकर पर चर्चा होगी.
इन तीन पिलर्स पर बेस्ड है GST 2.0
नए जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत वस्तुओं पर 5 और 18 परसेंट की दर से कर लगाया जाएगा. पान मसाला, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसे 5-7 ‘सिनफुल गुड्स’ पर 40 परसेंट तक टैक्स वसूलने की बात कही गई है. GST रिफॉर्म के तहत टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2 कर दिया जाएगा. मौजूदा समय में जीएसटी में 5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट और 28 परसेंट की चार दरें लागू हैं. अभी जरूरी खाद्य पदार्थों पर 5 परसेंट या किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामान पर 28 परसेंट का टैक्स है. सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 तीन पिलर पर बेस्ड है- स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दरों का सरलीकरण और जीवन को आसान बनाना.
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