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रेप केस में फंसे क्रिकेटर यश दयाल को मिलेगी राहत या नहीं? आज हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

RCB के स्टार क्रिकेटर यश दयाल की याचिका को लेकर आज यानी गुरुवार (21 अगस्त, 2025) को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. उन्हें हाल ही में 15 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता यश दयाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने कहा था कि मामले पर विचार की जरूरत है. साथ ही कोर्ट की ओर से पीड़िता, राज्य सरकार और इंदिरापुरम के एसएचओ को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया था. 

इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज

याचिकाकर्ता यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज हुई. पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज की थी. यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अब जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अब्दुल शाहिद की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी.

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर पुलिस थाने में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ 17 साल की एक नाबालिग ने पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज करवाया था. नाबालिग ने क्रिकेटर पर आरोप लगाया कि यश दयाल ने उसे क्रिकेट करियर में मदद देने का झांसा देकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया. रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में यह मामला दर्ज किया है.

यूपी में भी क्रिकेटर के खिलाफ मामला दर्ज

यश दयाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक युवती ने मामला दर्ज कराया था. 8 जुलाई को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में युवती का आरोप था कि यश दयाल ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएं. इस मामले में कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत दी है. वहीं क्रिकेटर ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में यह दलील पेश की, जिसमें कहा कि यह एक साजिश है और ये खिलाड़ियों, सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल करने की कोशिश है.

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