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Rapido fined ₹10 lakh by CCPA | रैपिडो ने गलत विज्ञापन चलाया, ₹10 लाख का जुर्माना लगा: दावा था-…

नई दिल्ली8 मिनट पहले

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सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने बुधवार को बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली राइड-हेलिंग कंपनी रैपिडो को गलत और भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी को ग्राहकों को पैसे रिफंड करने और भ्रामक विज्ञापन तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। रैपिडो ने अभी तक इस जुर्माने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में दावा किया था कि उनकी सर्विस ‘5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए कैशबैक’ देगी। इसके अलावा कुछ और गारंटेड सर्विसेज का भी वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। पिछले दो साल में करीब 1800 यूजर्स ने शिकायत की कि रैपिडो ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। रैपिडो ने इस तरह के विज्ञापन 548 दिन तक देशभर में 120 शहरों में अलग-अलग भाषाओं में चलाए।

50 रुपए का कैशबैक की बजाए रैपिडो कॉइन्स दिए

CCPA ने जांच में पाया कि रैपिडो ने जानबूझकर ऐसे विज्ञापन चलाए, जो ग्राहकों को गुमराह करते थे। कंपनी ने न सिर्फ झूठे वादे किए, बल्कि जरूरी जानकारी भी छुपाई। जैसे कि, ‘5 मिनट में गारंटेड ऑटो’ का दावा तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सुविधा हर जगह या हर समय उपलब्ध नहीं हो सकती। इससे ग्राहक बार-बार रैपिडो की सर्विस इस्तेमाल करने को मजबूर हुए, जो कि अनफेयर ट्रैड प्रेक्टिस मानी गई।

​​​​​​​रैपिडो ने जो 50 रुपए का कैशबैक देने का वादा किया था, वो नकद राशि के रूप में नहीं दिया। इसके बजाय, कंपनी ने ‘रैपिडो कॉइन्स’ दिए, जिन्हें सिर्फ बाइक राइड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वो भी सिर्फ 7 दिन तक वैलिड थे और उनमें ढेर सारी शर्तें थीं। इससे उनकी वैल्यू कम हो गई। CCPA के मुताबिक, ऐसा करके रैपिडो ने ग्राहकों को मजबूर किया कि वो बार-बार उनकी सर्विस इस्तेमाल करें, वो भी गलत शर्तों के साथ।

यूजर्स ने एप की शिकायत कीं

CCPA ने बताया कि अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर रैपिडो के खिलाफ 575 उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं, जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच 1,224 और शिकायतें आईं। इन शिकायतों में ज्यादा पैसे वसूलना, रिफंड में देरी, ड्राइवर का दुर्व्यवहार और कंपनी की ओर से कैशबैक के वादे को पूरा न करने के मामले शामिल थे।

रेपिडो ने इस तरह के विज्ञापन चलाए थे…

विज्ञापन नंबर 1

विज्ञापन नंबर 2

विज्ञापन नंबर 3

15 दिन में बताना होगा, आदेश का पालन कैसे किया

CCPA ने कहा कि रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में ‘कमिशन और ओमिशन’ दोनों तरह से गलतियां कीं। कमिशन- यानी, कंपनी ने न सिर्फ बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए, बल्कि जरूरी जानकारी छुपाकर ग्राहकों को भटकाया भी (यानी ओमिशन)। इस तरह के विज्ञापनों का मकसद सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ाना और ग्राहकों को लुभाना था। CCPA ने आदेश में कहा कि रैपिडो को 15 दिन के अंदर बताना होगा कि उन्होंने इन आदेशों का पालन कैसे किया।

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सस्ती बाइक टैक्सी को केंद्र की परमिशन: प्लेटफॉर्म्स को राज्य सरकारों की मंजूरी का इंतजार, नए नियम जारी

अगर आपके पास खुद की बाइक या स्कूटर है, तो आप भी कैब सर्विस प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करके कमाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सवारी करते हैं, तो सस्ती और फास्ट बाइक टैक्सी सर्विस का ऑप्शन आपके लिए तैयार है।

केंद्र सरकार ने प्राइवेट (नॉन-ट्रांसपोर्ट, वाइट नंबर प्लेट) मोटरसाइकिल्स को राइड-शेयरिंग और बाइक टैक्सी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय (MoRTH) ने अपनी एनुअल रिपोर्ट मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन्स (MVAG) 2025 में इसकी जानकारी दी है। पूरी खबर पढ़ें…

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