Asaram gets relief for the fourth time from Gujarat High Court | गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को…

रेप केस में सजायाफ्ता आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। कोर्ट ने उसे चौथी बार मेडिकल ग्राउंड पर 3 सितंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उसे 21 अगस्त तक और राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अगस्त तक की अंतरिम जमानत दी
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आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने से पहले अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें आसाराम की ओर से अधिवक्ता ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की, जिनमें उसके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर बताई गई। इन्हीं के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने उसे राहत दे दी।
अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से जांच
दुष्कर्म केस में सजायाफ्ता आसाराम सोमवार को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल पहुंचा था। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार मेडिकल बोर्ड गठित कर आसाराम की मेडिकल जांच की गई। इस दौरान ट्रोमा सेंटर में दूसरे मरीजों को रोके जाने से अव्यवस्था की स्थिति हो गई और अन्य मरीज और उनके अटेंडेंट परेशान हुए, तो उन्होंने हंगामा कर दिया।
जानकारी के अनुसार – सिविल हॉस्पिटल में आसाराम को लेकर पहुंची कार के रॉन्ग साइड से ट्रोमा सेंटर के अंदर तक लाने से व्यवस्थाएं बिगड़ी थी। करीब 8 एंबुलेंस को 20-25 मिनट तक ट्रोमा सेंटर के बाहर इंतजार करना पड़ा। जबकि, आम मरीजों व इनके परिजनों के लिए 2 घंटे तक ट्रोमा सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। यहां तक कि ओपीडी भी ढाई घंटे तक बंद रही। आसाराम के साथ करीब 30 प्राइवेट बॉडीगार्ड भी हॉस्पिटल पहुंचे थे और इन्होंने ट्रोमा सेंटर में अन्य मरीजों की एंट्री बंद कर दी थी।
ई-मेल से भेजी जाएगी मेडिकल रिपोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सिविल हॉस्पिटल प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड गठित किया। अब आसाराम की विस्तृत जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के आदेश में दी गई ईमेल पर भेजी जाएगी।