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2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट…

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून को इसे समय बर्बाद करने वाली याचिका कह कर खारिज किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से मना कर दिया है.

याचिका में क्या कहा गया था?
विक्रोली मुंबई विधानसभा सीट के मतदाता चेतन चंद्रकांत अहिरे ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव के मतदान में शाम 6 बजे के बाद भी लगभग 76 लाख लोगों ने वोट डाला. चुनाव आयोग उनका ब्यौरा नहीं दे रहा है. अहिरे ने सभी 20 नवंबर 2024 को 288 सीटों पर हुए मतदान और 24 नवंबर 2024 को आए नतीजों को अवैध करार देने की मांग की थी.

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने बहस की. चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभाकोनी और केंद्र सरकार की तरफ से वकील उदय वरुनजिकर ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि याचिका कानूनी रूप से मान्य नहीं है. किसी चुनाव में जो लोग 6 बजे से पहले लाइन में लग जाते हैं, उन्हें हमेशा मतदान का मौका दिया जाता है. ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखने और किसी को उपलब्ध करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है.

हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी किया इनकार
याचिकाकर्ता ने सभी सीटों के EVM-VVPAT की समीक्षा, सीसीटीवी फुटेज देखने जैसी मांगें भी की थीं. साथ ही भविष्य में बैलेट पेपर से मतदान का भी आदेश मांगा था. 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद याचिका को विचार के अयोग्य पाया. अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने भी इसे सुनने से मना कर दिया है.

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