Contempt petition filed regarding Ram Sethu Bridge | रामसेतु ब्रिज को लेकर अवमानना याचिका लगाई:…

अजमेर के रामसेतु ब्रिज को लेकर पूर्व विधायक द्वारा लगाए गई अवमानना याचिका पर बुधवार को सिविल न्यायालय पश्चिम में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर लोक बंधु, निगम आयुक्त देशलदान और परियोजना निदेशक चारु मित्तल को नोटिस जारी कर जवाब त
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न्यायालय ने 24 सितंबर को अगली सुनवाई रखी है। सुनवाई में सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत पेश होकर लिखित में अब तक की गई कार्रवाई का शपथ पत्र देने के आदेश दिए हैं।
एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि पूर्व विधायक डॉ राजकुमार जयपाल द्वारा रामसेतु ब्रिज को लेकर सिविल न्यायाधीश पश्चिम अजमेर में अवमानना याचिका लगाई थी। जिसमें पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि रामसेतु ब्रिज को लेकर अदालत द्वारा 11 जुलाई को पारित किए गए आदेश के पालन नहीं की गई।
न्यायालय ने ब्रिज के प्रमुख स्थानों पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे लेकिन वह आज तक नहीं लगाए गए।
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर लोक बंधु, निगम आयुक्त देशलदान और परियोजना निदेशक चारु मित्तल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पराशर ने बताया कि इसके साथ ही आरएसआरडीसी यूनिट अजमेर द्वारा गलत आधारों पर न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें एलिवेटेड रोड चालू करने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया व सुरक्षा मापदंडों की पालना कर रोड आरंभ किया गया। लेकिन आज तक सोनी जी की नसिया वाली भुजा चालू नहीं की गई है। एमएनआईटी द्वारा अभी वर्तमान में जांच प्रारंभिक स्तर पर ही है। लेकिन इसके बावजूद भी आनन-फानन में गलत तथ्यों पर शपथ पत्र दाखिल कर दिया। मामले में आज सुनवाई हुई। जिस पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को रखी गई है।