साधना ब्रॉडकास्ट स्टॉक मैनिपुलेशन केस में अरशद वारसी को बड़ी राहत, SAT ने सेबी के फैसले पर लगाई…

Sadhna Broadcast Stock Manipulation Case: शेयर बाजार के निवेशकों को गुमराह करने के आरोप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी पर एक साल तक कारोबार करने से बैन लगा दिया था. लेकिन अब प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने सेबी के इस फैसले पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी है.
31 जुलाई को दिए गए आदेश में SAT ने कहा कि अरशद वारसी के साथ उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और भाई इकबाल वारसी को भी राहत दी जाती है. हालांकि इसके लिए सभी को 60 लाख रुपये एस्क्रो अकाउंट में जमा कराने होंगे.
SAT बेंच के अध्यक्ष जस्टिस पी.एस. दिनेश कुमार ने सुनवाई के दौरान बताया कि 2023 के अंतरिम आदेश के बाद पहले ही 40,66,760 रुपये जमा हो चुके हैं. ऐसे में अब अरशद वारसी को शर्त पूरी करने के लिए सिर्फ 19,33,240 रुपये और जमा कराने होंगे. इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
क्या है पूरा मामला?
सेबी ने 29 मई 2023 को दिए आदेश में कहा था कि साधना ब्रॉडकास्ट स्टॉक मैनिपुलेशन केस में अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी, भाई इकबाल वारसी समेत 64 लोगों ने कथित रूप से शेयर बाजार में धांधली की. सेबी ने अरशद वारसी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें एक साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया था.
साधना ब्रॉडकास्ट स्टॉक मैनिपुलेशन केस में सेबी (SEBI) की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. जांच रिपोर्ट के मुताबिक, अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी पर आरोप है कि उन्होंने यूट्यूब चैनलों के जरिए निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह दी. सेबी का कहना है कि इन चैनलों पर किए गए प्रमोशन से शेयर बाजार के निवेशकों को गुमराह किया गया. इस स्कीम के जरिए लाखों रुपये की अवैध कमाई की गई.
जांच में सामने आया कि इस स्कीम से अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये और उनकी पत्नी ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया. इसी कारण सेबी ने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें एक साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने से बैन कर दिया था. हालांकि अब SAT ने सेबी के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.